Debt Securities: सेबी ने Disclosure Structure के नियमों में किए बदलाव, जानिए डीटेल
Debt Securities: Sebi ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि सिक्योरिटीज जारीकर्ताओं की तरफ से दाखिल किए जाने वाले जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्युमेंट्स (GID) में कॉमन शेड्यूल में डीटेल्स और डिस्क्लोजर शामिल होंगे.
संशोधित नियम 6 जुलाई 2023 से लागू हो गए हैं. (Image- Reuters)
संशोधित नियम 6 जुलाई 2023 से लागू हो गए हैं. (Image- Reuters)
Debt Securities: बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने डेट सिक्योरिटीज (Debt Securities) जारी करने वाले संस्थानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने से राहत देने के लिए नियमों को अधिसूचित कर सामान्य सूचना और प्रमुख सूचना दस्तावेज़ की कॉन्सेप्ट पेश की है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने एक अधिसूचना में कहा कि सिक्योरिटीज जारीकर्ताओं की तरफ से दाखिल किए जाने वाले जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्युमेंट्स (GID) में कॉमन शेड्यूल में डीटेल्स और डिस्क्लोजर शामिल होंगे.
पहली बार सिक्योरिटीज जारी का नियम
पहली बार सिक्योरिटीज जारी करते समय शेयर बाजारों (Stock Market) के पास इसे जमा करना होगा. सेबी ने कहा कि जीआईडी (GID) की वैधता अवधि एक वर्ष होगी. इसके बाद वैलिडिटी पीरियड के भीतर नॉन-कंवर्टिवल सिक्योरिटीज के प्राइवेट आवंटन के लिए सिक्योरिटीज जारीकर्ताओं को शेयर बाजारों के पास केवल एक प्रमुख सूचना दस्तावेज (KID) दाखिल करना होगा. केआईडी में वित्तीय जानकारियों का ब्योरा शामिल होगा
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सेबी के मुताबिक, जीआईडी (GID) और केआईडी (KID) के कॉन्सेप्ट को शुरुआती दौर में 31 मार्च, 2024 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' के आधार पर लागू किया जाएगा और उसके बाद इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा.
सेबी ने इस अधिसूचना के जरिये डेट सिक्टोरिटीज (Debt Securities) या नॉन-कंवर्टिवल तरजीही शेयरों को जारी करने के मसौदे में किए जाने वाले खुलासों के बीच समरूपता स्थापित करने की कोशिश की है. संशोधित नियम 6 जुलाई 2023 से लागू हो गए हैं.
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06:27 PM IST